जयपुर । प्रदेश की 2 विधानसभाओं में होने वाले उपचुनाव के दौरान मतदान दिवस पर मतदाता द्वारा फोटो पहचान पत्र ना लाने की स्थिति में 11 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर भी मतदान किया जा सकेगा। भारत निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में उपचुनाव होने वाले सभी राज्यों को निर्देश जारी किए हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मतदान दिवस के दिन ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, वे आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड बैंको डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, राज्य केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदो, विधायको तथा विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र दिखाकर मतदान कर सकते हैं। गौरतलब है कि प्रतापगढ़ जिले की धरियावद और उदयपुर जिले की बल्लभनगर विधानसभा सीटों के लिए 30 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना 2 नवंबर को करवाई जाएगी। दोनों विधानसभाओं में कुल 5 लाख 9 हजार 871 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे, इनमें 2 लाख 57 हजार 155 पुरुष व 2 लाख 52 हजार 716 महिला मतदाता हैं।
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