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पेंशनर्स के लिये जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के नये नियम।

रायसेन(मदन राजपूत)अब पेंशनर जिस माह में शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, उसे उसी माह प्रतिवर्ष जीवन प्रमाण-पत्र संबंधित बैंक शाखा में प्रस्तुत करना होगा।इसी तरह परिवार पेंशन के प्रकरण में परिवार पेंशनर को उस माह जीवन प्रमाण-पत्र बैंक में प्रस्तुत करना होगा, जिस माह उसकी परिवार पेंशन

प्रारम्भ हुई है।पेंशन,भविष्य निधि और बीमासंचालक जे.के. शर्मा ने बताया कि अभी तक शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त पेंशनर और परिवार पेंशनर को

जीवन प्रमाण-पत्र संबंधित बैंक में प्रतिवर्ष नवम्बर माह में प्रस्तुत

करना होता था इस संबंध में एक जुलाई 2020 से लागू की गई मध्यप्रदेश

कोषालय संहिता-2020 के सहायक नियम-201 के अनुसार जीवन प्रमाण-पत्र बैंक में जमा करने के संबंध में संशोधित नियम जारी किए गए हैं। शासन के इस नियम से सभी बैंकों को अवगत कराया गया है।




    


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